August 23, 2026

आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन, तीसरे एवं अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू

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बिलासपुर, 20 जुलाई 2026। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे एवं अंतिम चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस चरण में पात्र अभिभावक अपने बच्चों के लिए 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

जिला शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन अभिभावकों के बच्चे अब तक आरटीई के तहत प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनके लिए यह अंतिम अवसर होगा। ऐसे सभी पात्र अभिभावकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है, ताकि उनके बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सके।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 25 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक संबंधित नोडल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी ताकि पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन लॉटरी एवं काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसके माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी। चयनित बच्चों को उनकी उपलब्ध सीटों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित निजी विद्यालयों में 17 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त से 27 अगस्त 2026 के बीच नोडल प्राचार्य आरटीई पोर्टल पर प्रवेशित विद्यार्थियों की अंतिम प्रविष्टि दर्ज करेंगे, जिससे पूरी प्रवेश प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूर्ण हो जाएगी।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) तथा अन्य आवश्यक अभिलेख सही एवं अद्यतन रूप में अपलोड करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण जानकारी के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है।

आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें निजी विद्यालयों में समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से हर वर्ष हजारों बच्चों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसलिए अभिभावक समय रहते आरटीई पोर्टल पर आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा नोडल प्राचार्य से संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए समय पर आवेदन करने की अपील की है।

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