बिलासपुर, 2 जनवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शक्ति सदन के संचालन के लिए सेवा प्रदाता के चयन हेतु जारी किया गया विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह निर्णय शासन के निर्देशों के अनुरूप लिया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) सुरेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के संचालन के लिए विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था।
डीपीओ ने बताया कि उक्त विज्ञापन के अनुसार इच्छुक सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब एक नया आदेश जारी कर इस पूरे विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले से निर्धारित ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब शक्ति सदन संचालन हेतु सेवा प्रदाता चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और इच्छुक संस्थाओं को आवेदन करने में सुविधा होगी। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विस्तृत सूचना, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन की प्रक्रिया बाद में अलग से जारी की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शक्ति सदन योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को संरक्षण, परामर्श, पुनर्वास एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना के प्रभावी संचालन के लिए उपयुक्त सेवा प्रदाता का चयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से समय पर साझा की जाएगी।
विभाग ने इच्छुक संस्थाओं एवं सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि वे आगामी सूचना का इंतजार करें और नई ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन प्रस्तुत करें। पुराने विज्ञापन के आधार पर किए गए या किए जाने वाले किसी भी आवेदन को मान्य नहीं माना जाएगा। इस निर्णय से शक्ति सदन योजना के संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
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