October 22, 2026

बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई – नाबालिग बालिका का रोका गया विवाह

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जांजगीर-चांपा 22 सितम्बर 2026। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह की सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम नवापारा ख विकासखंड बलौदा में जांच की गई। 

     जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम नवापारा ख (बलौदा ) में बालक के घर जाकर बालक के जन्म संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने पर बालक की उम्र 18 वर्ष 02 माह 28 दिन होना पाया गया ,जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी-कर्मचारीयों द्वारा बालिका व उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालक का विवाह को रोका गया एवं लड़कियों का विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष तथा लड़के के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने का समझाईस देते हुए बाल विवाह रोका गया। जांच दल में बलौदा तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री विष्णु श्रीवास, काउंसलर अल्का फांक, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती सकुन सोन, श्री राधेश्याम ओग्रे, आंनगबाडी कार्यकर्ता, कोटवार शामिल थे।

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