बिलासपुर, 29 दिसम्बर 2025/अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित प्रधानमंत्री अभ्युदय (पीएम अजय) योजना अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदाय करने जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक लोगों से 31 दिसम्बर 2025 तक आवेदन मंगाये गये हैं। आवेदक जिले का निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु अथवा जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल द्वारा जारी दाखिल-खारिज, 5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची अथवा किसी मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र मान्य होगा। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पूर्व में किसी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण अथवा अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो तथा कोई ऋण बकाया नहीं है, संबंधी शपथ पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
यह योजना बैंक प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत संबंधित हितग्राही का ऋण प्रकरण उसके सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कक्ष क्रमांक-17, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर एवं संबंधित जनपद पंचायत से निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर को शाम 5 बजे तक निर्धारित है। आवेदन पत्र की फोटोकॉपी, आवेदन में काट-छांट अथवा ओवरराइटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
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